उजारनाथ। न्यायालय के आदेश पर एक महिला की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने महिला के बैंक खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपये निकाल लिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया के आदेश पर तुर्कपट्टी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।
पटहेरवा थाना क्षेत्र के कोटवा टीकमपार गांव निवासी कलमा खातून पत्नी स्वर्गीय मजलक अंसारी ने न्यायालय में प्रकीर्णवाद दाखिल कर बताया कि उनके पति विदेश में काम करते थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मुआवजे के रूप में 19.68 लाख रुपये जिलाधिकारी कुशीनगर के माध्यम से मिले थे, जिन्हें उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक जोकवा शाखा में जमा कराया था।
महिला ने बताया कि उन्होंने बैंक खाता अपने बहनोई के मित्र कमालुद्दीन पुत्र हफीजुल्लाह, निवासी भलूई (थाना तुर्कपट्टी) की मदद से खुलवाया था। उसी ने उनके नाम से चेक बुक जारी कराई और इंश्योरेंस कराने के बहाने 6 जुलाई 2019 और 13 नवंबर 2019 को दो खाली चेक ले लिए। आरोप है कि कमालुद्दीन ने फर्जी मेटलाइफ सर्टिफिकेट देकर धोखा दिया और महिला के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दो बार में कुल 4.20 लाख रुपये निकाल लिए।
महिला को धोखाधड़ी की जानकारी तब हुई जब वह 3 जनवरी 2023 को अपने खाते से पैसे निकालने बैंक पहुंचीं। उन्होंने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन और तुर्कपट्टी पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कसया ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तुर्कपट्टी पुलिस को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया। तुर्कपट्टी थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

