Tue. May 13th, 2025

सिपाही से मारपीट में डॉ. अनुज सरकारी पर केस का आदेश,24 कर्मी भी घेरे में

दवा कराने आई अनुसूचित जाति की महिला और उनके सिपाही पति के साथ मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट दीपा राय ने शनिवार को डॉ. अनुज सरकारी और उनके 24 कर्मचारियों पर केस दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है। सीओ कैंट ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिल गया है।

केस दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी। संतकबीरनगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के मंझरिया गंगा की रहने वाली अदिति की ओर से अधिवक्ता गिरिजेश मणि त्रिपाठी व ऋषिकेश पांडेय ने कोर्ट में बताया कि उनकी मुव्वकिल अनुसूचित जाति की हैं।पेट दर्द की शिकायत होने पर वह सिपाही पति पंकज कुमार के साथ 02 अक्तूबर 2024 को छात्रसंघ चौराहा स्थित गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल में दिखाने गई थी। वहां ड़ॉ अनुज सरकारी ने अल्ट्रासाउंड जांच कराने को कहा। जांच कराने के बाद वह फिर 3 अक्तूबर को रिपोर्ट दिखाने गई। पंकज ने डाक्टर से अल्ट्रासाउंड की फीस अधिक होने को लेकर सवाल किया।

इससे नाराज होकर ड़ॉ अनुज ने अदिति और पंकज को जातिसूचक शब्द बोलते हुए अपमानित किया। विरोध करने पर ड़ॉक्टर और उनके स्टाफ ने दोनों को पीट दिया। यही नहीं अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस बुलाकर दोनों को थाने में बंद करा दिया।

बताया कि पुलिस वालों ने पति-पत्नी की गलती न होने पर उन्हें छोड़ दिया। 4 अक्तूबर को पंकज अपना आधार कार्ड और पत्नी की दवा पर्ची लेने ड़ॉ. अनुज सरकारी के हॉस्पिटल गए तब डाक्टर और उनके स्टाफ के लोगों ने फिर पंकज को पीटा और थाने पर लाकर केस दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया।

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