महराजगंज। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नीरज कुमार अग्रवाल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, छात्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कुछ छात्र/छात्राओं ने स्वयं का आय प्रमाणपत्र संलग्न किया है, जबकि उन्हें परिवार के सभी स्रोतों से आय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। अब यह संशोधन करना अनिवार्य है। छात्र/छात्राओं के व्यक्तिगत आय प्रमाणपत्र से परिवार की समग्र आय का आकलन नहीं होता है, जिससे आवेदन प्रक्रिया में त्रुटि उत्पन्न हो रही है।
अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन करें। छात्र/छात्राओं को माता-पिता/अभिभावक या पति (जो लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक बदलाव किया जा सके।
इसके अलावा, जो छात्र/छात्राएं अब तक अपने आवेदन पत्र का ‘फाइनल लॉक’ नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जो लागू हो) के आय प्रमाणपत्र के साथ आवेदन ऑनलाइन करना होगा। यदि यह संशोधन नहीं किया गया तो उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
विज्ञप्ति के माध्यम से जनपद के सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे छात्रों/छात्राओं को इस संशोधन की जानकारी पूरी तरह से दें। इसके अलावा, यदि किसी छात्र/छात्रा ने स्वयं का आय प्रमाणपत्र अपलोड किया है, तो उसे सही तरीके से संशोधित करने के बाद ही उनका डेटा अग्रसारित किया जाए।