लखनऊ। राजधानी में सुरक्षा और प्रशासनिक कड़ी निगरानी के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने 24 नवंबर से 15 जनवरी 2026 तक शहर में धारा 163 लागू कर दी है। इस दौरान पाँच या अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक रहेगी।
जेसीपी एलओ बबलू कुमार के मुताबिक, यह कदम गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति जैसे पर्वों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। बिना अनुमति निर्धारित धरना स्थल छोड़कर प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, सरकारी कार्यालयों और विधानभवन के आसपास एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग पर भी रोक रहेगी।
उधर, महापौर सुषमा खर्कवाल ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या व्यक्तियों की पहचान के लिए गोमतीनगर में लखनऊ स्वच्छता अभियान (रामकी) के कर्मचारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान किसी भी बांग्लादेशी को नहीं पाया गया।
महापौर ने विनीत खंड-6 स्थित पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों के पहचान पत्र और दस्तावेजों की जाँच की और निर्देश दिए कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति बिना पूर्ण सत्यापन के न की जाए। निरीक्षण के दौरान भाजपा पार्षद संजय सिंह राठौर, अरुण राय, पृथ्वी गुप्ता और जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी भी मौजूद रहीं।

